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UP : हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी- मुसलमान नहीं कर सकते लिव इन रिलेशनशिप का दावा, उनके रीति-रिवाज नहीं देते इजाजत

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अंतरधार्मिक जोड़े के मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई मुसलमान व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहने का दावा नहीं कर सकता।

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